नई दिल्ली। फिल्म निर्देशक सनोज कुमार मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई 2025 को रेप केस में जमानत दे दी है। कोर्ट कहा कि यह मामला यौन अपराधों की झूठी शिकायतें दर्ज कराने की हालिया प्रवृत्ति को दर्शाता है। महिला ने हलफनामे में स्वीकार किया कि वह मिश्रा के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी और उनके बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे। महिला ने कहा, उसने मिश्रा के कुछ विरोधियों के दबाव में आकर झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह एक और मामला है, जो यौन अपराधों की झूठी शिकायतें दर्ज कराने के हालिया चलन को दर्शाता है। यौन अपराधों की हर झूठी शिकायत न केवल अपराध के आरोपी व्यक्ति को भारी नुकसान पहुंचाती है, बल्कि पूरे समाज में निराशा और अविश्वास भी पैदा करती है। इसके कारण यौन अपराधों के वास्तविक पीड़ितों को भी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि समाज को उनकी सच्ची शिकायत भी झूठी लगने लगती है। ऐसी झूठी शिकायतों से सख्ती से निपटना होगा।

सनोज मिश्रा को 30 मार्च 2025 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ IPC की धाराएं 376 (बलात्कार), 354C (वॉयुरिज़्म), 313 (बिना सहमति गर्भपात कराना), 323 (चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने मिश्रा को 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया।

सनोज मिश्रा ने ‘श्रीनगर’, ‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’, ‘गजनवी’ और ‘शशांक’ जैसी फिल्मों की कहानी लिखी है। वे उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा को अपनी फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ में लीड रोल के लिए साइन किया था। ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ में मोनालिसा अनुपम खेर की बेटी का किरदार निभाएंगी।