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T24 KHABAR > वेब सीरीज > दिल्ली हाईकोर्ट ने वेब सीरीज ‘UP 77’ की रिलीज़ पर रोक लगाने से किया इनकार, निर्माता ने कहा यह काल्पनिक कहानी है
वेब सीरीज

दिल्ली हाईकोर्ट ने वेब सीरीज ‘UP 77’ की रिलीज़ पर रोक लगाने से किया इनकार, निर्माता ने कहा यह काल्पनिक कहानी है

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Last updated: December 24, 2025 6:01 pm
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'UP 77' वेब सीरीज
दिल्ली हाईकोर्ट ने वेब सीरीज 'UP 77' की रिलीज़ पर रोक नहीं लगाई, निर्माता ने कहा यह काल्पनिक कहानी है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आगामी वेब सीरीज ‘UP 77’ की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह वेब सीरीज उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित बताई जा रही थी, जो जुलाई 2020 में यूपी पुलिस की एनकाउंटर में मारा गया था।

दुबई की पत्नी रिचा दुबे ने इस वेब सीरीज के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि वेब सीरीज में उनके पति का “अनधिकृत जीवन चरित्र चित्रण, व्यक्तिगत घटनाओं का सनसनीखेज रूप और निजी मामलों का खुलासा” किया गया है, जो उनकी निजता, गरिमा और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि इस शो से उनके परिवार के निजी जीवन में दखल और उनके बच्चों की सुरक्षा को जोखिम हो सकता है।

कोर्ट ने इस मामले में निर्माता की ओर से दिए गए बयान को संज्ञान में लिया। निर्माता ने स्पष्ट किया कि वेब सीरीज पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी व्यक्ति के वास्तविक जीवन पर आधारित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक एपिसोड से पहले डिस्क्लेमर दिखाया जाएगा, ताकि दर्शकों को यह स्पष्ट हो कि कहानी किसी वास्तविक व्यक्ति पर आधारित नहीं है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा, “निर्माता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रचार सामग्री में किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। इस स्थिति में मैं रिलीज़ पर रोक नहीं लगा सकता।” उन्होंने आगे निर्देश दिया कि निर्माता एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करें जिसमें डिस्क्लेमर और उनके द्वारा किए गए वादों का उल्लेख हो। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 के लिए निर्धारित की है।

इसके पहले 22 दिसंबर को कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और Waves OTT प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया था, जहाँ यह वेब सीरीज स्ट्रीम की जाएगी।

विकास दुबे का मामला:
विकास दुबे और उनके सहयोगियों पर कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था। 9 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। लेकिन अगले दिन सुबह उन्हें यूपी ले जाते समय पुलिस ने एनकाउंटर में मार डाला। पुलिस ने कहा कि दुबे ने एक पुलिस अधिकारी से हथियार लेने की कोशिश की और फायरिंग की, जिससे उन्हें “आत्मरक्षा” में मारना पड़ा।

दुबई के एनकाउंटर से पहले मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा की याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने संभावित “फर्जी एनकाउंटर” का खतरा बताया। एनकाउंटर की घटना सुप्रीम कोर्ट में याचिका लिस्ट होने से पहले ही घट गई। इस घटना ने पूरे देश में चिंता पैदा कर दी।

इसके बाद पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) ने सुप्रीम कोर्ट में SIT जांच की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व जज बीएस चौहान की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाने की मंजूरी दी। आयोग ने यूपी पुलिस को साफ़ चिट दी, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जिन्होंने दुबे का संरक्षण किया।

जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और यूपी सरकार को सिफारिशों पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्माता द्वारा दी गई काल्पनिक होने की गारंटी और डिस्क्लेमर के प्रदर्शन को देखते हुए वेब सीरीज ‘UP 77’ की रिलीज़ पर रोक नहीं लगाई। हालांकि, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 के लिए निर्धारित की है। इस तरह फिक्शनल वेब सीरीज और वास्तविक जीवन के विवादित मामलों के बीच कानूनी संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।

TAGGED:UP77Vikas Dubeyदिल्ली हाईकोर्ट
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