टेलीविजन अभिनेता रोहित चंदेल को मुंबई सेशंस कोर्ट ने POCSO मामले में जमानत दे दी है। ‘पंड्या स्टोर’ और ‘सैराब’ जैसे शोज में नजर आ चुके रोहित पर एक 16 वर्षीय लड़की ने stalking, harassment और assault के आरोप लगाए थे।
जमानत देते हुए कोर्ट ने माना कि लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। कोर्ट ने रोहित की provisional cash bail की मांग को भी खारिज कर दिया और उनकी रिहाई के लिए surety पेश करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत
स्पेशल जज शशिकला एस. नागुर ने रोहित को जमानत दी। उनके वकील एडवोकेट सवीन बेदी सचर ने कोर्ट को बताया कि chargesheet दाखिल हो चुकी है और जांच पूरी हो गई है।
कोर्ट ने रोहित को 50 हजार रुपये के personal bond और इतनी ही राशि की surety पर रिहा करने का निर्देश दिया।
जमानत की शर्तों के तहत रोहित को सबूतों से छेड़छाड़ करने और पीड़िता या prosecution witnesses को धमकाने से मना किया गया है। उन्हें पीड़िता या उसके परिवार से फोन, सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से संपर्क करने पर भी रोक लगाई गई है।
पीड़िता से दूर रहने का निर्देश
कोर्ट ने रोहित को उस इलाके में जाने से भी रोक दिया है, जहां पीड़िता रहती है। उन्हें पीड़िता के घर से दूर रहने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, रोहित किसी भी ऐसे व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी, दबाव या किसी तरह का वादा नहीं कर सकते, जो इस मामले से जुड़ा है और कोर्ट के सामने जानकारी दे सकता है।
रोहित को ट्रायल की हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तों का पालन नहीं करने पर उनकी bail रद्द की जा सकती है।
Cash bail की मांग हुई खारिज
रोहित के वकील ने जल्द रिहाई के लिए surety की जगह cash जमा करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और मामले में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक surety पेश करने का निर्देश दिया।
रोहित चंदेल को जमानत मिलने के बावजूद मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे जारी रहेगा। उनकी रिहाई कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों के अधीन है।